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Mirzapur News: पुलिस पर हमला करने के दोषी टाॅप टेन में शामिल बदमाश को पांच वर्ष की सजा

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मिर्जापुर। लालगंज स्थित मकान से पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला कर भागने के आरोपी 25 हजार के इनामी सलीम नट द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश बलजोर सिंह ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया।
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लालगंज थाना क्षेत्र के बसही कला गांव निवासी सलीम नट के खिलाफ लूट, हत्या, डकैती समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह प्रयागराज में पेशी पर ले जाते समय नैनी के पास पुलिस के जवानों को धक्का देकर ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था। तबसे उसकी तलाश की जा रही थी। नवंबर 2017 में लालगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की सूचना मिली कि बसही कला स्थित अपने घर में सलीम नट मौजूद है। पुलिस पकड़ने गई तो फायरिंग करते हुए पुलिस की गाड़ी लेकर वह भाग गया। मई 2018 में हलिया थाना क्षेत्र के बरी गांव के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर किसी लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तब से वह प्रयागराज जेल में बंद है। सलीम नट पुलिस की टाॅप टेन अपराधियों की सूची में शामिल है। इसके अलावा जिला न्यायालय के आपराधिक मामलों की सूची में भी टाॅप टेन में शामिल है। पुलिस पर हमला करने के मामले में जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानंद तिवारी ने गवाह को न्यायालय में प्रस्तुत कराया।
गवाही के बाद सलीम नट ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जुर्म स्वीकार करने का आवेदन किया। बृहस्पतिवार को न्यायालय में प्रस्तुत होकर उसने जुर्म स्वीकार किया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानंद तिवारी ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। अपर सत्र न्यायाधीश बलजोर सिंह ने दोषी सलीम नट को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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