मिर्जापुर। लाकडाउन चार में जिले में दुकानों को खोलने का आदेश हुआ है। इसके लिए टाइम टेबल निर्धारित कर दिया गया है। साथ में चेतावनी भी दी गई है कि यदि निर्धारित दिवस व समय के विपरीत दुकानों का खोला जाना लाकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने बताया कि खाद्य विभाग की लाइसेंसी मिठाई की दुकान, फल, सब्जी, दूध, किराना स्टोर, चश्मा व बेकरी की दुकानें प्रतिदिन खुलीं रहेगी। दुकान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक खोली जाएंगी। इसी प्रकार हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाइल रिचार्ज, रिपेयर, बर्तन फर्निचर व बैग अटैची की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खोली जाएंगी। इसी प्रकार आटोमोबाइल, आटोगैरेज, प्रिंटिंग प्रेस, बुक स्टेशनरी, मोहर टेलरिंग, साइकिल की दुकान व लोहे की दुकान सोमवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खोली जाएंगी। ज्वेलरी शाप, कपड़ों की दुकानें, जुते चप्पल, रेडीमेड, कास्मेटिक्स व ड्राइक्लीनर्स की दुकानें रविवार व बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खोली जाएंगी। मेडिकल स्टोर प्रतिदिन पूरे समय तक खोले जाएंगे। रेस्टोरेंट में होम डिलेवरी की अनुमति होगी। इसी प्रकार बरातघर भी खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसमें 20 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी।
इनसेट
सब्जी मंडी भी समयानुसार खुलेगी
मिर्जापुर। डीएम ने कहा कि मुख्य मंडी सुबह चार बजे से सात बजे तक खुलेंगी। मंडी का रिटेल वितरण सुबह छह बजे से नौ बजे तक होगा। फल एवं सब्जी मंडी को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक सामान्य लोगों के लिए खुला रहेगा। डीएम ने कहा कि सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन व अन्य निर्धारित सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा। अन्यथा की स्थिति में उचित धाराओं में कार्रवाई होगी।
प्रतिदिन खुलेेंगी दुकान
मेडिकल स्टोर, लाइसेंसी मिठाई की दुकान, फल, सब्जी, दूध, किराना स्टोर, चश्मा व बेकरी की दुकानें प्रतिदिन खुलीं रहेगी।
समय - सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक
दिन के अनुसार-
मंगलवार, गुरुवार व शनिवार
इसी प्रकार हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाइल रिचार्ज, रिपेयर, बर्तन फर्निचर व बैग अटैची की दुकानें ।
सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक
सोमवार और शुक्रवार को
आटोमोबाइल, आटोगैरेज, प्रिंटिंग प्रेस, बुक स्टेशनरी, मोहर टेलरिंग, साइकिल की दुकान व लोहे की दुकानें
समय- सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक
रविवार व बुधवार को
ज्वेलरी शाप, कपड़ों की दुकानें, जुते चप्पल, रेडीमेड, कास्मेटिक्स व ड्राइक्लीनर्स की दुकानें
समय - सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक
रेस्टोरेंट में होम डिलेवरी की अनुमति होगी।
बरातघर भी खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य। इसमें 20 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी।