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आज से नौ बजे रात तक खुल सकेंगे दुकान व बाजार

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प्रदेश सरकार के निर्देश पर सप्ताह के पांच दिन दुकान और बाजार खुलने का समय बढ़ा दिया गया है। अब दुकान अथवा बाजार सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुले रहेंगे। यह छूट कोविड प्रोटोकाल के साथ दी गई है। इसके अतिरिक्त, शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी पूर्ववत रहेगी।
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प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के निर्देशानुसार जिलाधिकारी ने सूचना जारी कर यह निर्देश दिया है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और ईटिंग प्वाइंट्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इसमें बीच की कुर्सी खाली रखनी होगी। सरकारी और निजी कार्यालयों में भी कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए कामकाज होगा। मॉल को भी इसी प्रकार खोलने की अनुमति होगी। स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान, पार्क और उद्यान पूर्व निर्धारित समय से खोले जा सकेंगे। धर्मस्थलों में एक बार में 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा नहीं होंगे। शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई होगी। सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह पेट्रोलिंग कर यह देखे कि कहीं भीड़ इकट्ठा न होने पाए। यदि जिले में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना केस पांच सौ से अधिक हो जाएंगे तो कोरोना कर्फ्यू से छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी।
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