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Mirzapur News: सात साल पुराने मुकदमे का हुआ निस्तारण

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हलिया। विशेष लोक अदालत में मां के दाह संस्कार के बाद सात वर्ष पुराने मारपीट के मुकदमे के निस्तारण की उम्मीद में कतार में खड़े गड़बड़ा निवासी संजय को दूसरे दिन ही न्याय मिल गया। सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मिर्जापुर के निर्देश पर न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय लालगंज सुमित कुमार यादव ने सोमवार को प्रकरण की सुनवाई की। जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र के आधार पर नियमानुसार अर्थदंड लगाते हुए सात वर्ष पुराने लंबित मुकदमे का निस्तारण कर दिया गया। इससे पीड़ित को त्वरित न्याय मिला। इस खबर को अमर उजाला के पांच जुलाई के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। खबर प्रकाशित होने के बाद मामला उच्च स्तर पर संज्ञान में लिया गया।
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अवैध असलहा रखने पर दोषी को अर्थदंड
मिर्जापुर। देहात कोतवाली में अवैध असलहा रखने के मामले मेें दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोषी को अर्थदंड से दंडित किया। अवैध असलहा रखने पर आर्म्स एक्ट के तहत देहात कोतवाली में 2001 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने विरेंद्र कुमार मौर्या निवासी कतरन कोतवाली देहात को दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
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