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Mirzapur News: चोरी और धोखाधड़ी के दोषी को सात वर्ष का कारावास

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संवाद न्यूूज एजेंसी
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मिर्जापुर। कटरा कोतवाली में दर्ज चोरी और धोखाधड़ी मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी मुस्तकीम निवासी नवाब युसुफ रोड जौनपुर को सात वर्ष की सजा सुनाई। तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
कटरा कोतवाली में 10 मार्च 2017 में चोरी और धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शहर कोतवाली क्षेत्र के बसनही बाजार चुन्नी-मुन्नी की गली निवासी कृष्ण मुरारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस मुस्तकीम निवासी नवाब युसुफ रोड जौनपुर के खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की।
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पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में जमा किया। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य और गवाह न्यायालय में प्रस्तुत कर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की अपील की।
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गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी को दोषी मुस्तकीम को तीनों धाराओं में सजा सुनाते हुए सात वर्ष के कारावास और तीन हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा न करने पर छह दिन के कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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