मिर्जापुर। जिले के अलग-अलग स्थानाें पर दर्ज पांच मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पांच दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया। शहर कोतवाली में 2005 में कॉपी राइट एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी सुरेश कुमार गुप्ता को 5000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। 2011 में दर्ज मामले में दोषी शिवकुमार निवासी विसुन्दरपुर शहर कोतवाली को दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। कटरा कोतवाली में 2009 में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी दीपक चौधरी निवासी सबरी संकठा प्रसाद की गली को तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। विंध्याचल थाना में 2010 में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज थी। मामले में दोषी सुधाकर सिंह निवासी अकोढ़ी को छह हजार के अर्थदंड से दंडित किया गा। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। 2010 दर्ज मारपीट के दूसरे मामले में दोषी रमाशंकर पंडा निवासी स्टेट बैंक पुरानी वीआईपी कस्बा थाना विंध्याचल को तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।