मिर्जापुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने अपने एक आदेश के तहत जिले में धारा 144 लागू कर दी है। यह 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी।
उन्होंने बताया कि जिले में धरना, प्रदर्शन, सभा, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, कजरी, जन्माष्टमी, ईद-ए-मिलाद, बारावफात एवं विभिन्न परीक्षाओं आदि को देखते हुए कानून व एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है। यह आदेश जिले में 30 सितंबर 2023 तक प्रभावी रहेगा।