मिर्जापुर। हलिया थाना क्षेत्र में सात वर्ष पूर्व मारपीट और एससी-एसटी एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट रचना अरोड़ा ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
हलिया थाना क्षेत्र निवासी मुनक्का देवी ने वर्ष 2016 में थाने में तहरीर देकर बताया कि विपक्षी सियाराम व उनके परिवार के लोगों ने जमीन संबंधी विवाद में उनकी पिटाई कर दी। मुनक्का देवी की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट और एससी-एसटी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार सिंह ने साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान और अधिवक्ताओं की दलील पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट रचना अरोड़ा ने दोषी पाते हुए आरोपी सियाराम मौर्या को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। इसमें एससी-एसटी एक्ट में दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।