मिर्जापुर। विंध्याचल दर्शन करने आए एक परिवार की बहू के साथ पूजा के दौरान छेड़खानी करने के आरोपी पंडा व सपा कार्यकर्ता राज मिश्रा को विंध्याचल पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पंडा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां उसे अंतरित जमानत मिल गई। जज ने राज मिश्रा को 18 जून को अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है। 18 जून को जमानत पर सुनवाई होगी।
अलीगढ़ से एक परिवार बीते मंगलवार को दोपहर बाद तीन बजे विंध्याचल पहुंचा। परिवार के लोगों ने मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजा और मां कालीखोह का दर्शन किए। परिवार के एक व्यक्ति ने बताया कि इसके बाद वे विंध्याचल पहुंचे तो परिचित राज पंडा मिल गया। उनसे उन्होंने कहा कि पत्नी के साथ पूजा करानी है। इस पर वह पंडा उन्हें अपने गेस्ट हाउस पर ले गया। गेस्ट हाउस पर बाहर शोर हो रहा था। इस पर पंडा ने कहा कि कमरे में पूजा करा दें। उन्होंने सहमति जताई तो कमरे में ले गया। पत्नी से पूजा कराने के बाद पंडा ने कहा कि बहू से पूजा करा दें। इसके बाद बहू को कमरे में ले गया और दरवाजे में कुंडी लगा दी। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि राज मिश्रा ने कमरे में बहू के साथ छेड़खानी की। बहू रोने लगी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने राज पंडा के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया।
राज पंडा खुद को राज्याधिकारी पंडा बताता था। बुधवार को जिला प्रशासन ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राज्याधिकारी पंडा नाम से कोई पद नहीं है। जिलाधिकारी के आदेश पर राज्याधिकारी पंडा से संबंधित बोर्ड आदि हटा दिए गए। इस बीच बृहस्पतिवार को विंध्याचल थानाध्यक्ष अतुल कुमार राय ने छेड़खानी करने के आरोपी पंडा व सपा कार्यकर्ता राज मिश्रा निवासी घमहापुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को अदालत में पेश किया।
एएसपी सिटी श्रीकांत प्रजापति ने बताया कि छेड़खानी करने के आरोपी पंडा राज मिश्रा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। जहां उसे अंतरिम जमानत दी गई। राज मिश्रा के अधिवक्ता आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट रत्नम श्रीवास्तव की अदालत में पुलिस ने राज मिश्रा को रिमांड के लिए पेश किया। राज मिश्रा द्वारा अंतरित जमानत याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर अंतरिम जमानत मिल गई है।