निर्वाचन आयोग के आदेश पर कोरोना के चलते विधानसभा सामान्य निर्वाचन में अब 22 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक या वाहन रैली तथा जुलूस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में आयोग फिर समीक्षा के बाद आगे निर्देश जारी करेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम शिव प्रकाश शुक्ला ने बताया कि राजनीतिक दलों, संभावित उम्मीदवारों तथा अन्य समूह की ओर से भौतिक रूप से की जाने वाली निर्वाचन संबंधी रैलियां 22, तक प्रतिबंधित रहेंगी। आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए अधिकतम तीन सौ व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत इनडोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की है। आयोग ने राजनीतिक दलों से अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन संबंधी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की अपेक्षा की है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा है कि आठ जनवरी 2022 को जो भी अन्य निर्देश जारी किए गए थे। वह यथावत लागू रहेंगे। संवाद