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पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण जारी

Mon, 07 Sep 2015 12:48 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/ मिर्जापुर
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त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2015 हेतु जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए आरक्षण रविवार को जारी हो गया। नई व्यवस्था ने कई प्रत्याशियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पर आरक्षण देखने के लिए प्रत्याशी और लोग उमड़ पड़े।
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जारी आरक्षण में जिले के 12 ब्लाक प्रमुख पद के लिए आरक्षण जारी किया गया। जिसमें हलिया, राजगढ़, पटेहरा व छानबे अनारक्षित, कोन और पहाड़ी सामान्य महिला, सिटी और लालगंज पिछड़ा तथा मझवां पिछड़े महिला के लिए किया गया है। वहीं नरायनपुर और जमालपुर एससी तथा सीखड़ एससी महिला आरक्षित किया गया है।

इसी तरह 44 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में एससी आठ, एससी महिला पांच, ओबीसी सात और ओबीसी महिला चार पदों को आरक्षित किया गया है। सामान्य वर्ग में छह पद सामान्य महिला और शेष 14 पद पर सामान्य सीट रहेगी।
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जिला पंचायत राज अधिकारी बालेशधर द्विवेदी ने रविवार को जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए आरक्षण सूची जारी किया। जारी सूची में जिले के 44 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में एससी वर्ग में आठ, एससी महिला पांच,  ओबीसी सात और ओबीसी महिला के चार पदों को आरक्षित किया गया है।

 वहीं  सामान्य वर्ग में छह पद सामान्य महिला और शेष 14 पद सामान्य सीट रखा गया है। जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) में आरक्षित जातियों का आरक्षण रविवार को जारी किया गया है।

जिसमें सामान्य जाति महिला के लिए पहाड़ी तीन, हलिया चार, कोन एक, कोन दो, जमालपुर चार तथा पटेहरा कला एक को आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग में नरायनपुर चार, छानबे एक, छानबे दो, कोन तीन, लालगंज तीन, हलिया दो तथा पटेहरा कला तीन सहित सात सीटों को ओबीसी पदों के लिए आरक्षित किया गया है, तो पिछड़ा महिला वर्ग में जमालपुर दो, सिटी चार, सीखड़ दो और छानबे पांच सहित चार सीटों को आरक्षित किया गया है।

जबकि अनुसूचित जातियों के लिए 13 सीटों का आरक्षण हुआ है। जिसमें से एससी महिला के लिए राजगढ़ एक, पटेहरा कला दो, लालगंज दो, हलिया तीन और मझवां दो सहित पांच सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि एससी वर्ग के लिए सिटी पांच, मझवां तीन, जमालपुर पांच, नरायनपुर तीन, छानबे चार, पहाड़ी दो, जमालपुर एक और छानबे तीन को आरक्षित किया गया है।

वहीं प्रमुख सचिव चंचल कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश में ग्राम प्रधान और  सदस्य ग्राम पंचायत के आरक्षण और आवंटन के लिए प्रचलित कार्रवाई पर तत्काल  प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों की आरक्षण  व्यवस्था में बदलाव से दो चरणों में चुनाव होना भी लगभग तय माना जा रहा है।

 जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी सदस्यों का चुनाव पहले चरण में होगा। ग्राम प्रधान और सदस्यों के चुनाव साथ नहीं होने से प्रत्याशी गांव स्तर की गुटबंदी से बचे रहेंगे।
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