बिजली विभाग ने दस हजार रुपये से अधिक के बकाया चल रहे 150 विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा 62 लाख 50 हजार रुपया जमा नहीं करने पर आरसी जारी कर दी है। चेतावनी दी कि आरसी के बावजूद उपभोक्ताओं ने 30 सितंबर तक अपने बकाए बिल को जमा नहीं किया तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा।
शासन ने बिजली विभाग के अधिकारियों को साफ कहा है कि वसूली में लापरवाही हुई तो जिले को 20 घंटे बिजली नहीं मिलेगी। इसलिए किसी भी हाल में लगभग 80 प्रतिशत बकाए बिल की वसूली होनी चाहिए। शासन के कड़े रुख के बाद विद्युत विभाग ने भी बकाया बिल वसूलने के लिए कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।
अधिकारियों की माने तो सैकड़ों उपभोक्ताओं पर लगभग तीन करोड़ रुपया बिल बकाया है। जिसे जमा करने के लिए बार बार कहा जा रहा है। नहीं जमा करने पर नोटिस जारी किया गया। फिर भी उपभोक्ताओं ने बकाया बिल जमा नहीं किया और वह शांत बैठ गए। इससे विभाग पर बकाए का लोड बढ़ता जा रहा है, जिससे जिले को बिजली मिलनी मुश्किल होती जा रही है। इसको देखते हुए विभाग ने बकाया वसूलने के लिए अब बकायेदारों की नकेल कसना शुरू कर दिया है।
अब तक दस हजार रुपये से अधिक 150 बकाएदार उपभोक्ताओं को आरसी जारी की गई है। जिन पर 62 लाख 50 हजार रुपया बकाया है। चेतावनी दी कि आरसी जारी किए गए उपभोक्ताओं ने 30 सितंबर तक अपने बकाए बिल को जमा नहीं किया तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। अधिशासी अभियंता यदूनाथ राम ने बताया कि आरसी जारी कर दी गई, बिल जमा नहीं होेने पर 30 सितंबर के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।