मिर्जापुर। लॉकडाउन के दौरान बसों के संचालन पर रोक थी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक जून से सरकारी बसों का संचालन शुरू हो गया। इसके बाद निजी बस संचानन पर रोक लगी थी। एआरटीओ रविकांत शुक्ला ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद अनलॉक-2 में नियमों का पालन करते हुए निजी बसों के संचालन की भी अनुमति दी गई है।
बताया कि बस ऑपरेटर द्वारा सवारी बैठाए जाने से पूर्व उनकी थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। बस में नियमित सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। बिना फेस कवर लगाए किसी भी यात्री को बस में नहीं बैठाया जाएगा। परमिट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। परमिट में निर्धारित सीट क्षमता के अनुरूप ही यात्री बस में बैठाए जाएंगे। स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। किसी यात्री को कोरोना संक्रमण खांसी, बुखार, जुकाम होने पर कंट्रोल रूम के नंबर 05442-256337 को सूचना देनी होगी।