पंडा समाज का अधिकृत प्रतिनिधि जो पहले से ही मंदिर प्रशासन व सिटी मजिस्ट्रेट के दस्तावेज में दर्ज हो। इसके अतिरिक्त मंदिर प्रशासन की ओर से नामित अधिकृत मीडिया प्रतिनिधि जिसे नगर मजिस्ट्रेट या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की पूर्व अनुमति प्राप्त हो उसे सीमित अनुमति होगी।
इसके साथ ही आम श्रद्धालु के प्रयोग किया जाने वाला मोबाइल, फोन, कैमरा और रिकॉर्डिंग में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण सबूत के तौर पर जब्त किया जा सकता है। सिटी मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि आदेश जारी कर दिया गया है। इसके उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इनको मिली जिम्मेदारी
इसकी रोकथाम व निगरानी के लिए सीओ सिटी, विंध्याचल थाना प्रभारी व मंदिर सुरक्षा से जुड़े सभी अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस आदेश को मंदिर प्रशासन सभी प्रवेश द्वारों, प्रतीक्षालयों, कतार मार्गों व अन्य उपयुक्त स्थानों पर सूचनापट्ट पर प्रदर्शित कया जाएगा। ताकि आम जनता को इसके बारे में जानकारी हो सके।