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Mirzapur News: NGT के निर्देश के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 21 क्रशर प्लांटों पर लगाया 9-9 लाख का जुर्माना

Thu, 22 Feb 2024 01:01 PM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर

सार

Mirzapur News: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अहरौरा के प्रमुख स्थानों पर चल रहे स्टोन क्रशर के 21 प्लांटों को बंद करने का आदेश जारी करने के साथ ही नौ-नौ लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा इमारती पत्थर खनन करने वाले पट्टे पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है।
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NGT का आदेश - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में चल रहे मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच के बाद 21 स्टोन क्रशर प्लांट और 40 इमारती पत्थर खनन पट्टे पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही बोर्ड ने जुर्माना भी लगाया है।
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अहरौरा क्षेत्र के सोनपुर, भगैती देई, चकजाता आदि स्थानों पर चल रहे स्टोन क्रशर प्लांट में पर्यावरण संरक्षण के मानकों के उल्लंघन को लेकर एनजीटी में मामला विचाराधीन है। एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच का आदेश दिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लखनऊ के अधिकारियों के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उमेश गुप्ता ने विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे क्रशर प्लांट और इमारती पत्थर खनन पट्टों की जांच की।

इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के मानकों का उल्लंघन मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उमेश गुप्ता ने रिपोर्ट मुख्यालय भेजी। इसके बाद मुख्य ने 21 स्टोन क्रशर प्लांट बंद करने का आदेश जारी करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया है। इनमें से प्रत्येक प्लांट पर नौ लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा 40 इमारती पत्थर खनन पट्टे पर रोक भी लगाई है। प्रत्येक इमारती पत्थर खनन पट्टे पर 20 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
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बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उमेश गुप्ता ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पर्यावरण मानकों का उल्लंघन पाया गया था। इसकी रिपोर्ट विभागीय मुख्यालय भेजी गई थी। मुख्यालय से बंदी और जुर्माने का आदेश आया है।
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