मिर्जापुर। कटरा कोतवाली में दर्ज मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए डेढ़ साल के कारावास की सजा सुनाई है। दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
कटरा कोतवाली पुलिस ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। मारपीट के मामले में आरोपी उज्ज्वल गोड़ निवाासी मीर साहब की गली गनेशगंज को न्यायालय ने डेढ़ साल के कारावास की सजाई सुनाई और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।