मिर्जापुर। वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन के लिए आयु के प्रमाण के लिए अब आधार की आवश्यकता नहीं है। आयु के प्रमाण के लिए 10 वीं का प्रमाणपत्र चाहिए। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी रामविलास यादव ने दी। बताया कि आयु के प्रमाणपत्र के लिए शहरी क्षेत्र के आवेदकों को स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
जिले में 118020 लोग वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अब नए आवेदकों को ग्रामीण क्षेत्र में हाईस्कूल स्तर के शैक्षिक प्रमाणपत्र या परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति की जरूरी। इसी के साथ ही शहरी क्षेत्र में हाईस्कूल स्तर के शैक्षिक प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड आवश्यक है।