जिले में एक नवंबर से धान की खरीद शुरू होने वाली है। इसके लिए पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं। किसानों की सुविधा के लिए खाद्य विभाग ने कई नियम निकाले हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में सहूलियत होगी। इसी के तहत अब किसान का नामित सदस्य भी फसल बेच सकता है। यदि किसान अशक्त है या वृद्ध है तो वह अपने परिवार के किसी एक सदस्य को फसल बेचने के लिए नामित कर सकता है। लेकिन उसे नामित सदस्य के आधार कार्ड का विवरण दर्ज कराना होगा।
18 वर्ष से कम आयु का किसान अपनी फसल नहीं बेंच सकता। यदि पंजीकरण के प्रकार में किसान दर्ज किया जाता है तो किसान का नाम, लिंग, आधार, पंजीकृत मोबाइल नंबर, पिता पति का नाम अंग्रेजी में, किसान की श्रेणी, जन्मतिथि और पता दर्ज कराना होगा। जिला खाद्य व विपणन अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पंजीकरण शुुरू हो गया है। किसान अपनी धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। यदि कोई समस्या हो तो केंद्र पर भी संपर्क किया जा सकता है।