अग्निशमन विभाग ने बगैर अग्निशमन यंत्र का प्रमाण पत्र लिए संचालित हो रहे होटलों व लॉजों का नकेल कसने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अभियान के दौरान जिन होटल व लॉजों ने एनओसी नहीं लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि जिले में मौजूद होटल व लॉजों के मालिकों द्वारा ग्राहकों से हजारों रुपये वसूले जाते हैं। लॉजों व होटलों के मालिकों द्वारा एक वैवाहिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक में बुक किया जाता है। लेकिन जब सेफ्टी की बात आती है तो वह किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। बता दें कि जनपद में करीब डेढ़ सौ होटल व लॉज है। नगर में ही 43 होटल व 40 मैरेज हॉल हैं। इसमें सात होटल व 20 मैरेज हॉलों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है। एनओसी नहीं लेने वालों होटलों में पांच विंध्याचल तथा दो नगर में हैं। इसी तरह 20 मैरेज हाल बगैर प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे हैं।
ऐसे होटल व मैरेज हॉलों में आग की घटना होने पर कोई घटना घट सकती है। इन लापरवाह होटल व लॉज मालिकों की नकेल कसने के लिए अग्निशमन विभाग ने अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अगले एक सप्ताह के अंदर अभियान चला कर होटलों व लॉजों की चेकिंग की जाएगी। मानक के अनुरूप नहीं मिलने पर ऐसे होटलों व लॉजों को सीज किया जाएगा।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा का कहना है कि होटल व लॉज मालिकों के खिलाफ अभियान चला कर एनओसी चेक किया जाएगा। एनओसी नहीं लेने वाले होटलों लॉजों को सीज किया जाएगा।