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कोरोना संक्रमण के चलते नौ बंदियों की दी गई अंतरित जमानत

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मिर्जापुर। कोरोना महामारी के चलते जेल में बंदियों के बढ़ रहे दबाव के चलते उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर नौ बंदियों को 60 दिन के अंतरिम जमानत पर बुधवार को रिहा किया गया। रिहाई के लिए जिला कारागार से कुल 55 बंदियों की सूची तैयार किया गया है। जिन्हें रोजाना अदालत लगाकर रिहा किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकारण के प्रभारी सचिव सिविल जज मनोज कुमार ने बताया कि जेल में वर्तमान में 691 बंदी निरुद्ध है।
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कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की कमेटी ने सात साल से कम सजा वाले विचाराधीन बंदियों को रिहा करने का आदेश पारित किया है। जिला कारागार द्वारा 55 बंदियों की सूची बनाई गई है। जनपद न्यायाधीश लालचंद्र गुप्ता के निर्देशन में कोर्ट का गठन किया गया। गठित न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ श्रीवास्तव के समक्ष 17 लघु आपराधिक बंदियों का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें न्यायालय ने सुनवाई के दौरान नौ बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया।
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