मिर्जापुर। कछवां थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने सात वर्ष का कारावास और 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। कछवां थाने में एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार यादव, विवेचक उपनिरीक्षक राकेश सिंह ने प्रभावी पैरवी की। इसके परिणाम स्वरूप न्यायालय स्पेशल एससी-एसटी एक्ट ने एनडीपीएस एक्ट में आरोपी अनिल कुमार निवासी रामपुर थाना कछवां को सात माह के कारावास और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।