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भाभी के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाने वाले का जमानत खारिज

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मिर्जापुर। लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन माह पहले भाभी के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाने के मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्रा ने आरोपी और उसके साथी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सच्चिदानंद तिवारी ने जमानत का कड़ा विरोध किया और पक्ष रखा कि मुकदमा आजीवन कारावास से दंडनीय है। जमानत दिए जाने पर आरोपी के भागने की संभावना है। जिससे साक्ष्य प्रभावित होगा। लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन माह पहले 31 अक्तूबर 2019 को हीरो कुमार धरकार अपने साथी ह्रदय नरायण उर्फ पेंटर के साथ रात 11 बजे अपने घर पहुंचा। वहां पर हीरो ने साथी के साथ चाकू के नोक पर भाभी से दुष्कर्म किया और वीडियो बनवाया। पीड़िता की तहरीर पर थाना लालगंज की तहरीर पर लालगंज पुलिस ने संबंधित घाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों को जेल में डाल दिया था। आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत अर्जी दे दी थी। न्यायालय ने प्रकरण के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
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