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शास्त्री सेतु पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक

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लुंबिनी-दुद्धि मार्ग पर स्थित शास्त्री सेतु से ओवरलोड के साथ ही छह चक्का से अधिक के व्यवसायिक बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अन्य सवारी और इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहनों का संचालन जारी रहेगा। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने यह निर्णय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। जिलाधिकारी ने सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक आरएस उपाध्याय को पुल के दोनों किनारों लोहे के एंगल लगवाने तथा उसमें सीसीटीवी कैमरा लगवाकर निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। ताकि किसी भी स्तर पर भारी वाहन शास्त्री सेतु पर प्रवेश न कर सकें। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को वहां पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है।
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ओवरलोड वाहनों की आवाजाही से शास्त्री सेतु को खतरे से संबंधित खबर को अमर उजाला के चार नवंबर के अंक में प्रमुखता से उठाया गया है। गुजरात में मोरबी पुल हादसे के बाद जिले में स्थित शास्त्री सेतु के कमजोर होने के बाद भी ओवरलोड वाहनों का संचालन हो रहा था। इसे देखते हुए सेतु निगम के अधिकारियों ने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर बताया कि पुल पुराना होने के कारण कमजोर है। अधिकारियों ने पत्र में ओवरलोड वाहनों के संचालन से अप्रिय घटना की आशंका भी जताई थी।
इस पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने शास्त्री पुल की तकनीकी भार क्षमता व पुल पर किस प्रकार के वाहन आवागमन कर सकते है, इसकी जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी थी।
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शुक्रवार को सुबह टीम में शामिल लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एके द्विवेदी, राज्य सेतु निगम के मुख्य परियोजना प्रबंधक दीपक गोविल, परियोजना प्रबंधक आरएस उपाध्याय, लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता सुनील दत्त व देवपाल ने शास्त्री पुल की तकनीकी भार क्षमता की जांच करने के बाद जिलाधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया। टीम ने भारी व्यवसायिक वाहनों के पुल पर आवागमन पर रोक लगाने तथा मरम्मत कार्य कराए जाने की संस्तुति की।
टीम की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल व एसपी संतोष मिश्रा ने शाम को समिति के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, ट्रक ट्रांसपोटर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शास्त्री सेतु पर भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया।
जिलाधिकारी ने बताया कि पुल पर केवल यात्री बस, छह पहिया वाले हाफ डाला ट्रक, एंबुलेंस, पुलिस, अग्निशमन व छोटे चार व तीन पहिया वाहन ही आवागमन कर सकेंगे।
बैठक में एडीएम शिव प्रताप शुक्ल, एएसपी सिटी श्रीकांत प्रजापति, नगर मजिस्ट्रेट विनय सिंह, एआरटीओ संतोष सिंह, यातायात प्रभारी विपिन पांडेय आदि मौजूद रहे।
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