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बाइक पर दो सवारी बैठाया तो होगा जुर्माना

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मिर्जापुर। पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र पीयूष श्रीवास्तव ने कोविड-19 द्वितीय संशोधन विनियमावली 2020 के उल्लंघन करने पर चालान जुर्माना पत्र के प्रारूप के संबंध में परिक्षेत्र के तीनों जनपदों मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही को स्पष्ट निर्देश दिया है। चालान करने की शक्ति उपनिरीक्षक के नीचे के कर्मचारियों को नहीं होगी। जुर्माना वसूलने की शक्ति चालानकरता अधिकारी से एक रैंक ऊपर अर्थात निरीक्षक या उच्च श्रेणी के अधिकारी की होगी। सामान्यत: थाने के प्रभारी निरीक्षक इस शक्ति का प्रयोग करेगा। जिन थानों के प्रभारी निरीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं हैं, वहां क्षेत्राधिकारी होंगे। किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा ना पहने, थूकने पर कार्रवाई की जाएगी। दो पहिया वाहन पर एक से ज्यादा सवारी पर कार्रवाई होगी। दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा कर सकेंगे की जब पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट पहना हो, मुख आवरण व ग्लव्स भी लगाना हो। एसपी डॉ. धर्मवीर सिंह ने कहाकि नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
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