मिर्जापुर। ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र की रिमांड चौथी बार बढ़ा दी गई। बुधवार को सीजेएम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जनवरी तय की है।
विंध्याचल थाना क्षेत्र निवासी पुरोहित अवनीश मिश्रा ने विधायक विजय मिश्र पर 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। मामले में विंध्याचल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। 17 नवंबर को आगरा जेल से मिर्जापुर लाकर सीजेएम इंद्रजीत सिंह की अदालत में पेशी हुई थी। मामले की सुनवाई के बाद जज ने 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया। एक दिसंबर को 14 दिन की रिमांड पूरी होने पर विजय मिश्रा की पेशी होनी थी। मामले में जांच पूरी न होने पर विवेचक ने रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई कर सीजेएम ने अग्रिम विवेचना के लिए 14 दिन की रिमांड दूसरी बार बढ़ाई गई। 14 दिसंबर को दूसरी बार रिमांड पूरा होने पर आनलाइन पेशी की गई। मामले में जज ने 10 दिन की रिमांड बढ़ा दी। 24 दिसंबर को सुनवाई होने के बाद तीसरी बार रिमांड बढ़ाई गई। छह जनवरी को सुनवाई के दौरान चौथी बार रिमांड बढ़ाई गई। विधायक विजय मिश्र के अधिवक्ता आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। विवेचक ने जांच पूरी न होने की बात कहकर रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की थी। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।