मिर्जापुर। हलिया थाना क्षेत्र में दो वर्ष पहले कुल्हाड़ी मारकर पिता की हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर मिश्र ने दोष सिद्ध होने पर पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया। हलिया थाना क्षेत्र के गुलपुर नौगवां निवासी श्रीराम कोल ने 29 मई 2021 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका भतीजा रामबाबू कोल अपने पिता से पैसे की मांग करने लगा। इस पर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। इसी बीच रामबाबू ने कुल्हाड़ी उठाकर अपने पिता कल्लन कोल को मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह ने साक्ष्य के साथ अदालतों में गवाहों को पेश किया। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर मिश्र की अदालत ने रामबाबू कोल को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।