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बालिका से दुष्कर्म के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

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मिर्जापुर। जिगना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बालिका से दो वर्ष पहले दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दोष सिद्ध पाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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जिगना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 19 जुलाई 2020 को तहरीर देकर बताया कि उसकी 13 वर्षीय चचेरी बहन अपने घर के दरवाजे के पास सोई थी। गांव निवासी पारसनाथ और कपिल रात को दो बजे उसे उठाकर कुछ दूर ले गए। कपिल ने मुंह दबाया था। पारस ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद धमकी दिया कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। बताया कि उसकी चचेरी बहन के माता-पिता नहीं है। तहरीर मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों पर दुष्कर्म की संगीन धाराओं के साथ पाक्सो में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक सनातन कुमार ने मामले में गवाहों को परीक्षित कराकर साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी पारसनाथ और कपिल कुमार को आजीवन कारावास और 55 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि प्रतिकर के रुप में पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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