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गवाह की हत्या में आरोपी को आजीवन कारावास

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मिर्जापुर। अदलहाट थाना क्षेत्र के पचेगड़ा के पास चार वर्ष पूर्व हत्या मामले में तारीख से घर लौट रहे गवाह की पत्थर से हमला कर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने दोषसिद्ध पाने पर आरोपी को आजीवन करावास की सजा से दंडित किया।
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अदलहाट थाना क्षेत्र के पचेगड़ा निवासी गनेश गिरी ने आठ जनवरी 2018 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके बड़े भाई प्रभात गिरी उर्फ कल्लू अपने चचेरे भाई गोविंद गिरी उर्फ अखिलेश गिरी की हत्या की तारीख देखकर घर आ रहे थे। वह गोविंद की हत्या के गवाह भी थे। जैसे ही वह पचेंगड़ा खड़ंजा के पास पहुंचे थे कि गांव की ही अंकित सिंह उर्फ पुन्ना गुरु उर्फ रिषु पटेल ने विवाद कर भाई प्रभात को जमीन पर गिरा दिया। खड़ंजा के बगल में पड़े पत्थर से प्रहार कर उनकी हत्या कर दिया। अंकित चचेरे भाई गोविंद की हत्या में भी आरोपी था। पुुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु किया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। गोविंद की हत्या में गवाह प्रभात की मौत होने से कोई गवाह नहीं मिला। जिससे आरोपी अंकित को गोविंद की हत्या में सजा नहीं हुई। प्रभात की हत्या मामले में एडीजीसी क्रिमिनल काशीनाथ दुबे व विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार यादव ने पैरवी कर गवाह को अदालत में परीक्षित कराया। साथ ही सबुत प्रस्तुत कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की अपील किया। अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी अंकित पटेल को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही 10 हजार के अर्थदंड की भी सजा सुनाई।
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