जनपद न्यायाधीश गोपाल कुलश्रेष्ठ ने मड़िहान विधायक ललितेशपति त्रिपाठी को मंगलवार की सुबह अंतरिम जमानत दे दी।
अभियोजन अनुसार नौ फरवरी 2012 को ललितेशपति त्रिपाठी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कलवारी में सभा करने जाते समय लुंबिनी-दुद्धी मार्ग का आवागमन अवरुद्ध कर दिया था। ढाई सौ कार्यकर्ताओं के साथ नारा लगाते हुए जबरन लगभग दर्जन भर गाड़ियों के साथ पहुंचे जिससे जाम लग गया था।
इसके खिलाफ चौकी प्रभारी राजगढ़ भास्कर मिश्रा ने विधायक के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में दिया था। विधायक के हाजिर नहीं होने के कारण उनके खिलाफ 16 जनवरी को वारंट जारी हुआ था।