मिर्जापुर। सहायक श्रमायुक्त सुविज्ञ सिंह के निर्देशन में शुक्रवार को बाल एवं किशोर श्रम में संलिप्त 11 बच्चों को चिह्नित करके रेस्क्यू कराया गया। साथ ही संबंधित सेवायोजकों को नोटिस जारी किया गया।
श्रम विभाग की टीम ने शुक्रवार को पीलीकोठी, रोडवेज, रेलवे स्टेशन क्षेत्र में होटल, ढाबा, मिठाई की दुकान में कुल सात स्थानों पर निरीक्षण किया। इसमें 11 बाल व किशोर श्रमिकों को चिह्नित किया गया है। श्रम मुक्ति अभियान के तहत इन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। सहायक श्रमायुक्त ने सेवायोजकों से कहा कि प्रतिष्ठान, दुकान, वाणिज्यिक अधिष्ठान, ढाबा एवं कारखाना संचालक प्रतिष्ठान में छह वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों से कार्य नहीं करायें। अन्यथा बाल मजदूरी कराने वालों के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 2016 के तहत सेवायोजक पर कार्रवाई की जाएगी। इन तीन दिनों में बरौंधा कचार, स्टेशन रोड, तेलियागंज, मुकेरी बाजार, लालडिग्गी, पक्केघाट सहित कई स्थानों पर अभियान चलाकर बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। बताया कि अब तक कुल 57 से अधिक बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराया जा चुका है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी निमेष पांडेय और कौशलेंद्र सिंह ने संबंधित सेवायोजकों को नोटिस जारी किया। अनुपम त्रिपाठी, एएचटीयू व एसजेपीयू एसआई दिवाकर सिंह टीम के साथ रहे।