मिर्जापुर। उच्च न्यायालय के आदेश पर जनपद न्यायाधीश लालचंद गुप्ता ने कोरोना महामारी को देखते हुए जिला कारागार में बंद बंदियों के स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी करने का निर्देश दिया। इस पर पूर्ण कालिक सचिव अमित कुमार यादव-द्वितीय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार में बंद बंदियों के खान-पान, बैरकों के साफ-सफाई, बंदियो को कोविड टीकाकरण किए जाने की जानकारी जेल अधीक्षक से लिया। सभी बैरक के कुछ बंदियों को उपस्थित कराकर उनकी जानकारी प्राप्त किया। पूर्ण कालिक सचिव ने उपस्थित बंदियों से मुकदमें में पैरवी के लिए अधिवक्ता होने न होने के बारे में जानकारी लिया। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि जेल के पत्येक बैरकों की साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन दिन में दो बार हो। प्रत्येक बंदियों को कोविड वैक्सीन लगवाई जाए। सीएमओ को पत्राचार किया जाए कि कारागार में नए बंदी के प्रवेश करने पर उसका कोविड जांच कराई जाए। बताया कि कोविड को देखते हुए बंदियों को अंतरिम जमानत के लिए जिलाजज ने कमेटी गठित किया। सिविल जज आकृति गौतम ने सुनवाई कर दो लोगों को 60 दिन के अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।