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आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने में पति का पांच वर्ष की सजा

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मिर्जापुर। आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को एडीजे एफटीसी द्वितीय यज्ञेशचंद्र पांडेय की अदालत ने आरोपित पति को दोषसिद्ध पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं वृद्ध सास को दो वर्ष की सजा के साथ एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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अभियोजन अनुसार, कोतवाली कटरा क्षेत्र के प्रसाद का पुरा निवासी प्रदीप मौर्या पुत्र संतोष मौर्या ने अपनी पुत्री मंजू मौर्या की शादी घटना से नौ वर्ष पहले क्षेत्र के ही बरौधा कचार निवासी अजय मौर्या पुत्र कैलाश मौर्या के साथ किया था। अजय मौर्या अपनी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। जिसके बाद मंजू अपने दो पुत्रों के साथ अपने मायके में रह रही थी। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के चलते 13 जुलाई 2015 को मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। मृतका के पिता ने थाने में तहरीर देकर पति और सास के खिलाफ आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार यादव ने कुल नौ गवाह परीक्षित कराए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने पति को पांच वर्ष की सजा के साथ सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित कर जेल भेज दिया। वृद्ध सास तारा देवी को रियायत करते हुए दो वर्ष की सजा और एक हजार का जुर्माना लगाया।
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