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Mirzapur News: पोर्टल पर वाहनों का पंजीयन नहीं तो ई-अभिवहन पास भी नहीं

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खनन पट्टे की जांच करते अ​धिकारी, स्रोत सोशल मीडिया
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मिर्जापुर। सचिव/निदेशक, भूतत्व व खनिकर्म विभाग माला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में रविवार को सदर तहसील, चुनार व मड़िहान में खनन पट्टों, कटर प्लांट व क्रशर प्लांट का अभिलेखीय निरीक्षण किया गया। कहा गया कि पोर्टल पर वाहनों का पंजीयन नहीं तो ई अभिवहन पास भी नहीं जारी होगा। निदेशालय के चार सदस्यीय अधिकारियों की टीम, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय प्रवर्तन/ज्येष्ठ खान अधिकारी, सोनभद्र व जनपदीय अधिकारियों की अलग-अलग टीम ने जांच की।
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निरीक्षण के दौरान खनन पट्टाधारकों से कहा गया कि विभागीय पोर्टल पर खनन या परिवहन के लिए जिस उपखनिज की आईडी बनी है, उसी उपखनिज का खनन या परिवहन किया जाए। जनपदीय अधिकारियों से भी कहा गया कि खनन क्षेत्रों में जांच कर यह सुनिश्चित करे कि यदि गिट्टी/बोल्डर की आईडी बनी है। पटिया या ब्लॉक का खनन या परिवहन किया जाना पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए राजस्व क्षति की वसूली की जाए। उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों का विभागीय पोर्टल पर पंजीयन होने की जांच की गयी। अधिकारियों की टीम द्वारा जनपद में स्वीकृत/संचालित खनन पट्टों, स्टोन केशर भंडारण के स्वामियों को नियम एवं शर्तों के अधीन खनन/परिवहन कार्य करने व उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों का विभागीय पोर्टल में पंजीयन कराने के निर्देश देते हुए बताया गया कि यदि उक्त पोर्टल पर वाहनों का पंजीयन नहीं कराया जाएगा। उन पर ई अभिवहन पास निर्गत नहीं होगा। अधिकारियों द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि नियम व शर्तों का अनुपालन न करने की दशा में संबंधित खनन पट्टाधारक, भंडारणकर्ता या परिवहनकर्ता के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व व खनिकर्म सोनभद्र अधिकारी अनुज कुमार, ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र शैलेंद्र सिंह, खान अधिकारी मिर्जापुर जितेंद्र सिंह उपस्थित रहे।
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