मिर्जापुर। जिले के अलग-अलग तीन थानोें पर दर्ज मामलों में चार दोषियाें को कोर्ट ने जुर्माना लगाया। कटरा कोतवाली में 2002 में अवैध असलहा रखने पर, 2001 में देहात कोतवाली में अवैध असलह रखने और 2002 में शहर कोतवाली में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने तीनों मामलों की विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में जमा की। सुनवाई करते हुए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने कटरा कोतवाली मामले में दोषी सलीम उर्फ सैय्यद निवासी लालगंज को 1000 और देहात कोतवाली मामले में दोषी कन्हैयालाल निवासी अर्जुनपुर कोतवाली देहात को 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर तीन-तीन दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। शहर कोतवाली में दर्ज मामले में महेश उर्फ बब्लू व सोनू उर्फ धीरज निवासी फतहां कोतवाली शहर को 1500-1500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने पर एक दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।