मिर्जापुर। जमालपुर थाना क्षेत्र में हुए गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ला ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा बाद में सुनाई जाएगी।
जमालपुर थाना क्षेत्र के तेतरिया कला गांव निवासी मीन कुमारी ने 25 फरवरी 2015 को थाने में तहरीर देकर बताया कि विपक्षी ने उसके पिता राजकुमार के सिर पर लाठी से प्रहार कर घायल कर दिया। चोट से पिता की मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ला ने आरोपी दुक्खू, कमलेश, मन्नी देवी तथा टींपू को दोष ठहराया है। सजा बाद में सुनाई जाएगी।