लालगंज थाना में दर्ज मारपीट मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने चार दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया।
लालगंज थाने में 2017 में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य और गवाह न्यायालय में प्रस्तुत कर दोषी को कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय लालगंज सुमित कुमार यादव ने दोषी मुनीब उर्फ प्रमोद यादव, अशोक यादव, लालबहादुर व चंद्रली निवासी अतरैला राजा को 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 10-10 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जुआ खेलने के दोषी को अर्थदंड
अदलहाट थाना में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोषी को अर्थदंड से दंडित किया। अदलहाट थाना में 2025 में जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य और गवाह न्यायालय में प्रस्तुत कर दोषी को सजा दिए जाने की अपील की। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय शंकर गौतम ने दोषी अब्दुल कलाम निवासी अमरपुर बटलोइया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी को 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।