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विपणन निरीक्षक व ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी

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मिर्जापुर। विशेष सचिव की जांच के बाद सोमवार की रात में जिला खाद्य अधिकारी ने लालगंज व हलिया के विपणन निरीक्षक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी।
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लालगंज, उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव के नेतृत्व में विपणन केन्द्र पर अनाज जांच करने आई दस सदस्यीय टीम ने लालगंज विपणन केन्द्र पर खामियां पाईं। इसपर जिला विपणन अधिकारी ने लालगंज थाने में वरिष्ठ विपणन निरीक्षक और अनाज ढुलाई कर रहे ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा दिया। जांच टीम ने लालगंज स्थित हाट शाखा पर पहुंचकर गोदाम में रखे चावल, गेहूं व चना की बोरियों का सैंपल लिया था। बोरियों के रखरखाव भी देखा। अधोमानक खाद्यान्न व हेराफेरी किए जाने का मामला प्रकाश में आया, इसपर केस दर्ज कराया गया।
हलिया, जिला खाद्य अधिकारी अजीत त्रिपाठी ने दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का ठेकेदार पंकज कपूर सिंह व विपणन निरीक्षक रामकृष्ण दूबे के द्वारा सांठगांठ कर कालाबाजारी की जाती है। 22 अगस्त को विपणन केंद्र मवईकला का भौतिक सत्यापन किया गया। मौके पर 8174 बोरी गेहूं व 7532 बोरी चावल होना चाहिए था। लेकिन 6553 बोरी गेहूं व 6454 बोरी चावल मिला। जिला अधिकारी के अनुमोदन के बाद विपणन निरीक्षक व ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस संबंध प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह ने बताया कि जिला खाद्य अधिकारी की तहरीर पर विपणन निरीक्षक व ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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