मिर्जापुर। शहर कोतवाली में दर्ज चोरी मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी कैलाशनाथ निवासी महुवरिया कोतवाली शहर पर दो हजार का जुर्माना लगाया है।
शहर कोतवाली में 2002 में मकान में चाेरी करने और चोरी के सामान को ठिकाने लगाने के संंबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जुर्माना न अदा न करने पर दो दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।