मिर्जापुर। शहर कोतवाली में दर्ज आयुध अधिनियम के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को अर्थदंड से दंडित किया है।
शहर कोतवाली पुलिस ने आयुध अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन अधिकारी योगेश कुमार त्रिवेदी ने प्रभावी पैरवी की। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने आरोपी वसीम निवासी भटवा की पोखरी को 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।