फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mirzapur News: आयुध अधिनियम में 500 रुपये का अर्थदंड

विज्ञापन
विज्ञापन
मिर्जापुर। शहर कोतवाली में दर्ज आयुध अधिनियम के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

शहर कोतवाली पुलिस ने आयुध अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन अधिकारी योगेश कुमार त्रिवेदी ने प्रभावी पैरवी की। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने आरोपी वसीम निवासी भटवा की पोखरी को 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें