मिर्जापुर। संतनगर थाने में अवैध शराब और हलिया में दर्ज मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
संतनगर थाने में अवैध शराब के साथ पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय अपर सिविल जज प्रियम्बदा लाल ने आरोपी अशोक कुमार निवासी गेरुवाही को दोषी ठहराते हुए दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर दो दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। हलिया थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय ग्राम न्यायालय लालगंज जीनत परवीन ने आरोपी नचकऊ, कैलाश बंबोली उर्फ शिवनरायन को दोषी ठहराते हुए दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 10 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।