मिर्जापुर। शहर कोतवाली में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के दो मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए अर्थदंड की सजा सुनाई। शहर कोतवाली में एक आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट का दो मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। सीजेएम रत्नम श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी मुस्तफा उर्फ बाबा निवासी पुरी कटरा कोतवाली कटरा को दोनों मामलों में दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की सजा भुगतनी होगी।