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Mirzapur News: बस हादसे में जान गंवाने वाले कमलाशंकर के परिवार को 14.76 लाख रुपये मुआवजा

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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी को दो महीने में भुगतान का दिया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। सड़क हादसे में बायां हाथ गंवाने वाले लालगंज क्षेत्र के कमलाशंकर की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सत्य प्रकाश ने परिवार को 14 लाख 76 हजार 617 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को निर्णय की तारीख से दो महीने के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राशि पर 16 दिसंबर 2021 से वास्तविक भुगतान तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
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लालगंज के तेंदुहनी गांव निवासी कमलाशंकर ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति के लिए याचिका दायर की थी। 23 जून 2021 को वह बस से मिर्जापुर से चकिया जा रहे थे। पड़री थाना क्षेत्र के गुरखुली गांव के पास बस चालक ने ओवरटेक करने के दौरान लापरवाही से बस डिवाइडर से टकरा दी, जिससे बस पलट गई। हादसे में कमलाशंकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें वाराणसी के एपेक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बायां हाथ काटना पड़ा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से उन्हें 60 प्रतिशत दिव्यांग घोषित किया गया था। कमलाशंकर ने इलाज और दिव्यांगता के आधार पर 63 लाख 40 हजार रुपये क्षतिपूर्ति की मांग की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीन जून 2025 को मौत हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी, चार बच्चों और माता-पिता को याची के रूप में शामिल किया गया। न्यायाधिकरण ने प्रतिकर राशि में से चार नाबालिग बच्चों को एक-एक लाख रुपये देने का आदेश दिया है। धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में अधिकतम ब्याज वाली सावधि जमा योजना में उनकी नाबालिग अवस्था की अवधि तक निवेशित रहेगी। मृतक के माता-पिता को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। मामले में वाहन स्वामी दिलीप कुमार जायसवाल, चालक मुमताज अंसारी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को विपक्षी बनाया गया था।
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