मिर्जापुर। एनडीपीएस एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को आठ माह के कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस ने विवचेना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देशन में पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। अभियोजन अधिकारी काशी नाथ दूबे, विवेचक अशोक कुमार यादव, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी सतीश कुमार कुशवाहा की तरफ से प्रभावी पैरवी की गई। इसके बाद न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी श्याम लाल निवासी अघवार थाना पड़री को आठ माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।