मिर्जापुर। जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने शुक्रवार को जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश शुक्रवार से शुरु होकर एक जनवरी 2021 तक प्रभावी होगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि धरना, प्रदर्शन, सभा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, 11वीं शरीफ, गुरुनानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, स्नातक निर्वाचन, क्रिसमस डे, परीक्षाएं व महामारी अधिनियम के अनुपालन में यह आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी बाजार सोमवार से लेकर शनिवार तक खुले रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक और अन्य गतिविधि सौ लोगों के साथ करने की अनुमति पहले ही दी गई है। शादी समारोह में कोविड- 19 के सुरक्षा गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। होटल या लाज में यदि कोई विदेशी नागरिक रूकता है तो उसकी सूचना प्रशासन को दी जाएगी। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने शोरूम अथवा परिसर को प्रत्येक घंटे में सैनिटाइज कराएंगे। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी है लेकिन यह लाठी अथवा सिखों के कृपाण पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य बिंदुओं पर भी निर्देश जारी किया। कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।