मिर्जापुर। प्रभारी जनपद न्यायाधीश संजय हरि शुक्ला ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आठ जून से जिले के सभी न्यायालय खुलेंगे। यह सभी न्यायालय न्यायिक/प्रशासनिक कार्य को प्रवृत्त प्रावधानों, नियमों, दिशा-निर्देशों के अनुसार करेंगे।
जेल में निरुद्ध बंदियों का रिमांड तथा उनसे संबंधित अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जायेगा। जनपद न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि सभी न्यायालय कक्षों में अधिवक्ताओं हेतु केवल चार कुर्सियां रहेंगी जो उचित दूरी पर रखी जायेगी। बिना मास्क पहने किसी को आने की अनुमति नहीं है। केवल वही अधिवक्ता एवं पक्षकार न्यायालय परिसर में प्रवेश प्राप्त करेगें, जिनके मामले उस दिन को नियत होंगे। सभी न्यायालय/कार्यालय कक्षों का तथा संपूर्ण न्यायालय परिसर का प्रतिदिन सैनिटाइजेशन कराया जायेगा।
इस संबंध में जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी व सीएमएस से दैनिक आख्या भी आहूत की जाये। न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर पूर्व की भांति थर्मल स्कैनिंग चेकअप प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का किया जाता रहेगा। जनपद न्यायलय की हेल्पलाइन नम्बर 05442- 252346 वर्तमान में कार्यरत है, उसे सृदृढ़ बनाया जायें तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये।