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डीलर को आरटीओ कार्यालय में नहीं जमा करना होगा पत्रावली

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मिर्जापुर। वाहनों का पंजीकरण करने के लिए कागजातों की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। डीलर कागजात की साफ्ट कॉपी जमा करेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उप संभागीय परिवहन कार्यालय के सभाकक्ष में 59 डीलरों के साथ बैठक में जानकारी दी गई। संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि मूल प्रपत्र डीलर के पास ही सुरक्षित रखा जाना जरूरी है।
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जिलाधिकारी के साथ बैठक में बताया गया कि वाहनों के पंजीकरण के लिए डीलर को वाहन संबंधित पत्रावली की डाटा फीडिंग करनी होगी। टैक्स फीस पेमेंट वाहन क्रय करने की तिथि के बाद डिजिटल साइन युक्त डाक्यूमेंट अपलोड करेंगे और भौतिक पत्रावली अपने यहां सुरक्षित रखनी होगी। आरटीओ कार्यालय में फाइल जमा करने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। पंजीयन अधिकारी एआरटीओ द्वारा डिजिटल साइन किए गए डाक्यूमेंट के आधार पर पंजीयन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. आरके विश्वकर्मा ने डीलर्स को बताया कि परिवहन विभाग से संबंधित 25 सेवाएं आनलाइन उपलब्ध हैं। जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने कहा कि इन सेवाओं केे प्रचार-प्रसार के लिए अपने-अपने प्रतिष्ठान में फ्लैक्स बोर्ड लगवाएं। लोगों को इस बारे में जागरूक करें। एआरटीओ रविकांत शुक्ला ने बताया कि कार्यालय में जन सामान्य का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शी ढंग से किया जा रहा है। किसी भी वाहन स्वामी व लाइसेंस आवेदक को किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो वे आकर अपनी समस्या बताए। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन ओपी सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
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