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पूर्व प्रधान समेत पांच पर धोखाधड़ी का मुकदमा

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मिर्जापुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर देहात कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के चितावनपुर के एक पूर्व प्रधान समेत पांच लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुृरू कर दी है।
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पुलिस के अनुसार चितावनपुर गांव निवासी मुस्लिम खां ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां 156 तीन के तहत याचिका दायर की थी। आरोप लगाया था कि मेरे गांव के इरशाद खां, पुत्र अलाददीन खां उसका पुत्र हबीब उर्फ राजू खां, तहसील का कंप्यूटर आपरेटर बिन्नी, इलाहाबाद बैंक शाखा लोहंदी कला के मैनेजर एवं उमाकांत राय, पूर्व लेखपाल मौजा शादी बनकट तहसील सदर ने मिलीभगत कर मेरी जमीन पर लोन निकाल लिया और उसका ऋण भी माफ करा लिया। इसकी जानकारी उसे तब हुई जब वह अपने जमीन की खतौनी निकालने तहसील गया। खतौनी निकाला तो पता चला कि इसपर एक लाख रुपया लोन निकाला गया है। यह सुनकर वह हैरान हो गया। पता कराया तो पाया गया कि इरशाद ने ही जमीन से लोन लिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनने के बाद देहात कोतवाली पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने को आदेश दिया। देहात कोतवाली पुलिस के मुताबिक न्यायालय के आदेश पर पांचों आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, समेत अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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