मिर्जापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मिश्रा ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक ही परिवार के दो महिला एवं चार पुरुष समेत छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार अदलहाट थाना क्षेत्र के अमदहा गांव निवासी एवं वादी मुकदमा रामअनुग्रह पुत्र बुधिराम ने दस अगस्त 2011 को थाने में लिखित तहरीर दिया कि उसका भाई आजाद दस अगस्त को अपने खेत में बेहन उखाड़ रहा था। उसी समय पुरानी रंजिश को लेकर गांव के मुन्नू बिंद ,उनके दो लड़के दीना व पुदीना, बहू अर्चना व शिवकुमारी तथा अलहुआ गांव निवासी बेचन उर्फ फुल्लर पुत्र फेक्कन लाठी डंडा व गड़ासा लेकर खेत में पहुंचे। बेचन के ललकारने पर सभी ने मेरे भाई पर हमला करते हुए उसकी हत्या कर दी। तहरीर पर पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्घ धारा 147,148,302,504, 323 भादवी में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रमेंद्र कुमार शुक्ला ने सभी गवाहों को प्रस्तुत कराया। अधिवक्ताओं की दलील, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान अर्चना, शिवकुमारी, इन दोनों के पति दीना व पुदीना, ससुर मुन्नू बिंद तथा रिश्तेदार बेचन उर्फ फुल्लर को सभी धाराओं में दोष सिद्घ पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।