मिर्जापुर। न्यायालय प्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह द्वितीय ने देहात कोतवाली क्षेत्र के वीरपुर गांव में चार जून 2013 को एक महिला के साथ हुए गैंगरेप के मामले में मुकदमे के विचारण हेतु आरोपियों को तलब किया है। कोर्ट ने दोनों को सम्मन भेज कर 28 जनवरी 2018 को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस को मामला परिवाद में दर्ज करने का आदेश दिया है।
देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासिनी महिला ने बताया था कि वह चार जून 2013 को अपने खेत पर खरजूबा तोड़ने जा रही थी। इसी दौरान वीरपुर गांव के पास तथाकथित शिक्षक सगे भाईयों हरिशंकर बिंद और हरिनाथ ने रोक लिया। असलहे के बल पर उसके साथ गैंगरेप किया। विरोध जताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला की तहरीर पर पुलिस ने दोनों भाई हरिशंकर बिंद एवं हरिनाथ बिंद के विरुद्घ दुराचार समेत अन्य आरोपों में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अंतिम आख्या न्यायालय में पेश कर दिया। न्यायालय में पुलिस द्वारा दिए गए अंतिम आख्या को निरस्त करते हुए मामला परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्हेें सम्मन भेज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।