मिर्जापुर जिले के मड़िहान थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय मूक-बधिर बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है।
कोर्ट में मामले की सुनवाई और फैसला महज 26 दिन के भीतर आया है। आरोपी को आजीवन कारावास के साथ एक लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।